कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर के कारण समस्तीपुर जिला में कुछ दिनों से कोरोना पॉजिटिव मामले की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के आदेश के आलोक में जिला दंडाधिकारी, समस्तीपुर के द्वारा जीवन/स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त आदेश 15.05.21 के आगे दिनांक 25.05.21 तक आंशिक संशोधन के साथ विस्तारित करते हुए निर्गत किया गया है।
*1. राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे।*
*अपवाद* -आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन सिविल डिफेंस विद्युत आपूर्ति जलापूर्ति स्वच्छता फायर बिग्रेड स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन दूरसंचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय अपर मुख्य/प्रधान सचिव/ सचिव/ विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के आवश्यक कार्यो के लिए विवेका अनुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय लागू होगा।
*2. वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।*
*अपवाद*-
क) बैंकिंग बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय/ गतिविधियां।
ख) औद्योगिक एवं निर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।
ग) सभी प्रकार के निर्माण कार्य
घ) e-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां
*) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य
च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
छ) टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट सेवाएं ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां
ज) पेट्रोल पंप एलपीजी पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान
झ) आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी मांस मछली दूध पीडीएस की दुकानें पूर्व में अनुमान्य प्रातः 7:00 से 11:00 पूर्वाहन के स्थान पर शहरी क्षेत्रों में प्रातः 6:00 से 10:00 पूर्वाहन तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 8:00 से 12:00 बजे मध्याह्न तक खुलेगी। उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानों को अनुमंडल पदाधिकारी Scatter करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकान है न रहे और भीड़ न हो।
*) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस सेवाएं
ट) निजी सुरक्षा सेवाएं
ठ) ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम घूम कर बिक्री सहित
ड) निर्माण सामग्री निर्माण संबंधित हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को 6:00 से 10:00 पूर्वाह्न तक खुली रह सकती है।
ढ़) लीची आम इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु काट की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।
*अन्य सभी प्रतिष्ठान work-from-home के आधार पर कार्य कर सकते हैं।*
*3. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित) उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां सरकारी एवं निजी दवा दुकानें मेडिकल लैब नर्सिंग होम एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।*
*4. सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक ( पैदल सहित) पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।*
*5. सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।*
*अपवाद*-
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी केवल रेल वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान न सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी।
स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य परियोजना प्रयुक्त निजी वाहन।
अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन।
वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है।
सभी प्रकार के मालवाहक वाहन।
वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हैं और उनके पास टिकट हो।
कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान न सेवाओं के निजी वाहन।
अंतर राज्य मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाली निजी वाहन।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्री धारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित *वॉक-इन-इंटरव्यू* में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को *वॉक-इन-इंटरव्यू* के आयोजन स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में मांगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
उपरोक्त अपवादों को छोड़कर वाहनों के परिचालन संबंधी प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम की धारा के अंतर्गत जुर्माना किया जा सकेगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
*6. सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी।*
*7. रेस्टोरेंट्स एवं खानों की दुकानें बंद रहेगी। इसका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक-होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। होटल का संचालन अतिथि के लिए इन-रूम-डायनिंग के साथ अनुमान्य होगा*
*8. सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे।*
*9. सभी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेल कूद शैक्षणिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे।*
*10. सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल क्लब स्विमिंग पूल स्टेडियम जिम पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।*
*11. सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।*
*12. विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं, किंतु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी।*
उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
धन्यवाद।
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